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यूपी में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग तैयार-बेसिक शिक्षा मंत्री

सहायक अध्यापक भर्ती से 69000 नवजवानों को मिलेगा रोजगार

मा0 उच्च न्यायालय ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु पारित निर्णय का बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने किया स्वागत
मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी
भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से बेसिक शिक्षा विभाग को मिलेंगे 69000 शिक्षक 
सहायक अध्यापक भर्ती से 69000 नवजवानों को मिलेगा रोजगार
सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग तैयार
लखनऊ(हमीदुल्लाह सिद्दीकी)
माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय का उ0प्र0 के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने स्वागत किया है।
उ0प्र0 के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने से बेसिक शिक्षा विभाग को 69000 शिक्षक मिलेंगे। सहायक अध्यापक भर्ती से 69000 नवजवानों को रोजगार मिलेगा। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु निर्णय ले लिया गया है । याद रहे कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा कराये जाने हेतु दिनांक 01.12.2018 को शासनादेश निर्गत किया गया था। तत्क्रम में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा दिनांक 05.12.2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु विज्ञप्ति निर्गत की गयी थी और 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु दिनांक 06 जनवरी, 2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया था ।
डा0 द्विवेदी ने बताया कि परीक्षा के पश्चात् शासनादेश दिनांक 07.01.2019 द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया, जिसमें सामान्य एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में उत्तीर्णांक 65 प्रतिशत अर्थात 97/150 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत अर्थात 90/150 निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि शासनादेश दिनांक 07.01.2019 द्वारा न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किये जाने से क्षुब्ध होकर शिक्षामित्रों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सं0-1188/(एस.एस.)/2019 मो0 रिजवान व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा अन्य अनेकों रिट याचिकाएं योजित की गयी, जिनकों एक साथ मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2019 को याचीगण के पक्ष में निस्तारित की गयी एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 एवं 45 प्रतिशत के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया।
डा0 द्विवेदी ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2019 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विशेष अपील सं0-207/2020 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम मो0 रिजवान व अन्य योजित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा योजित अपील के साथ अन्य योजित विशेष अपीलों को दिनांक 06.05.2020 को निस्तारित किया गया, जिसमें मा0 एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त किया गया है, शासनादेश दिनांक 07.01.2019 को नियमानुसार मानते हुए 60 एवं 65 प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षाफल घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4,30,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें 3,86,000 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे।
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