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पी चिदंबरम को राहत, 5 सितम्बर तक ईडी नहीं कर सकती है गिरफ्तार

नई दिल्ली :
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्टय नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, INX मीडिया मामले में मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रही ईडी की टीम पूर्व वित्त मंत्री को 5 सितंबर तक नहीं गिरफ्तार कर सकती है.
अदालत ने चिदंबरम की द्वारा दायर की गई, अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला 5 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. पी चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दे रखी है.
आज दिए फैसले के तहत जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण की अवधि पांच सितंबर तक बढ़ा दी है. इस बीच, बेंच ने ईडी को वे दस्तावेज और सामग्री सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है जिसे वह इस मामले में न्यायालय के अवलोकन के लिये देना चाहता था. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के यह कहने पर कि हिरासत की अवधि सिर्फ सीबीआई अदालत ही बढ़ा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की पेशकश पर कोई टिप्पणी नहीं की.
आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया प्रकरण में सीबीआई ने 15 मई 2017 को दर्ज एक एफआईआर में आरोप लगाया था कि 2007 में वित्त मंत्री चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश से 305 करोड़ का निवेश प्राप्त करने के लिये एफआईपीबी की मंजूरी देने में अनियमिततायें की गयीं. जांच ब्यूरो की एफआईआर के बाद ईडी ने भी 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. चिदंबरम ने दोनों ही आदेशों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. लेकिन चूंकि इसके बाद चिदंबरम की गिरफ्तारी हो गयी थी, इसलिए न्यायालय ने सीबीआई के मामले में दायर अपील को निरर्थक करार देते हुये उसका निस्तारण कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट इस समय ईडी के मामले में चिदंबरम की अपील पर सुनवाई कर रहा था.



