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ममता की तस्वीर से छेङछाङ के मामले में बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को ज़मानत

लखनऊ:

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी नेता प्रियंका शर्मा को ज़मानत दे दी.

सर्वोच्च अदालत ने प्रियंका शर्मा से माफ़ी मांगने का आदेश दिया. प्रियंका शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने ममता की तस्वीर में मेट गाला इवेंट की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर का सिर जोड़ फ़ेसबुक पर शेयर किया था. प्रियंका शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा की नेता हैं.

प्रियंका शर्मा ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की.

प्रियंका शर्मा के वकील नीरज किशन कौल ने प्रेस को बताया था, “राज्य में कामकाज पूरी तरह बंद होने की वजह से उनके मुवक्किल के सामने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था.”

प्रियंका पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की उस तस्वीर पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का चेहरा चिपकाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है जो न्यूयॉर्क के मेट गाला के दौरान खींची गई थी.

तृणमूल कांग्रेस नेता विभास हाजरा की शिकायत पर हावड़ा ज़िले की दासनगर पुलिस ने गिरफ़्तार शर्मा को गिरफ़्तार किया था. फिलहाल एक स्थानीय अदालत ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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