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चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,6 मई तक मोदी-शाह से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करें

नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा आदर्श आचार संहिता को लेकर दाखिल 9 शिकायतों का निपटारा 6 मई तक किया जाए। हालांकि, चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने दो शिकायतों पर फैसला कर लिया है। सोमवार को पांचवे चरण का चुनाव देखते हुए उसे थोड़ा समय और दिया जाए। आयोग ने 8 मई तक का समय मांगा। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने आयोग की मांग खारिज करते हुए कहा कि आयोग के पास मोदी-शाह के खिलाफ दायर शिकायतों के निपटारे के लिए सोमवार तक पर्याप्त समय है।
सोमवार को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देब ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा था कि चुनाव आयोग, पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को नहीं सुन रहा है। सुष्मिता देब ने कहा कि चुनाव आयोग की चुप्पी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का समर्थन करती है। सुष्मिता देब की अर्जी पर भी सोमवार को सुनवाई होगी।
इससे पहले चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के लातूर में दिए भाषण में भी कुछ गलत नहीं पाते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी है। पीएम ने पहली बार वोट करने वालों से पुलवामा के शहीदों और बालाकोट एयर स्ट्राइक के जांबाज सैनिकों के नाम पर वोट देने की अपील की थी। विपक्षी दलों की शिकायत के बाद आयोग ने जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि 11 पेज के बयान में आचार संहिता के मानकों का उल्लंघन नजर नहीं आता



