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सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद राहुल ने अपने बयान ‘चौकीदार चोर है’ पर मांगी माफी.

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माफी मांग ली है। आज की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष के खेद जताने के तरीके पर काफी नाराजगी जताई और उन्हें फटकारा। कोर्ट ने पूछा कि क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है? इसके बाद राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल की तरफ से माफी मांगी। बता दें कि राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने अवमानना की याचिका दाखिल की थी।
राहुल के वकील ने मांगी माफी
कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी बयान देते हैं और अब उसका बचाव कर रहे हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, ‘आपने जो कहा, हमने वह कहां कहा था? सिंघवी ने कहा, ‘राहुल गांधी ने अपनी गलती मानते हैं और इसके लिए माफी मांगते हैं।’ बता दें कि पहली बार राहुल गांधी के वकील ने माफी शब्द का प्रयोग किया है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है बयान देना गलत था। बाद में सिंघवी ने बताया कि वह अगले सोमवार से पहले इस संदर्भ में एक अडिशनल हलफनामा और दाखिल करेंगे जिसमें हम ‘माफी’ शब्द का प्रयोग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राहुल से कहा कि आप हमें कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम अभी इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते. इसके बाद राहुल के वकील और सीनियर कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस मामले में खेद जता चुके हैं. इस पर कोर्ट और सख्ती से पेश आया और पूछा कि आपके जवाब में वो ‘खेद’ हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा है.



