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साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते: NIA कोर्ट

नई दिल्ली:
भोपाल सीट से बीजेपी कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोर्ट ने कहा है कि वह प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। दरअसल प्रज्ञा की सेहत को ठीक बताते हुए कोर्ट से उनके लड़ने पर बैन लगाने की मांग की गई है। बता दें कि मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है।
एनआईए कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता वकील ने कहा, ‘वह खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही हैं लेकिन वह चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि वह बीमार नहीं हैं।
आरोपी नंबर 1 को लड़ने से नहीं रोक सकते’
वकील की दलील पर एनआईए कोर्ट ने कहा, ‘वर्तमान चुनाव में इस अदालत के पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने की वैधानिक ताकत नहीं है। यह चुनाव अधिकारियों पर है कि वे इस बारे में फैसला करें। यह कोर्ट आरोपी नंबर 1 (प्रज्ञा ठाकुर) को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। इस संबंध में शिकायत खारिज की जाती है।’

क्या है पूरा विवाद
बता दें कि भोपाल में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनके खिलाफ उतारा है। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में एक पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज कराते हुए साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी को चुनौती दी थी।
बाबरी वाले बयान पर भी एफआईआर
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने बाबरी मस्जिद पर विवादित बयान देने के मामले में भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ठाकुर ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था, ‘राम मंदिर हम बनाएंगे और भव्य बनाएंगे, हम तोड़ने गये थे ढांचा, मैंने चढ़कर तोड़ा था ढांचा, इस पर मुझे गर्व है। मुझे ईश्वर ने शक्ति दी थी, हमने देश का कलंक मिटाया है।’

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