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समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस:कोर्ट का बड़ा फैसला, असीमानंद समेत सभी चार आरोपी बरी.

पंचकूला
हरियाणा के पंचकूला स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस मामले में असीमानंद, कमल चौहान, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा को बरी किया गया है। आपको बता दें कि 12 साल पहले हुए इस ट्रेन धमाके में 68 यात्रियों की मौत हो गई थी। बुधवार को पंचकूला कोर्ट का फैसला आने के बाद अदालत परिसर से असीमानंद की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वह हाथ जोड़े हुए लोगों का अभिवादन करते दिखाई देते हैं।
इस मामले पर 14 मार्च को फैसला आना था था, हालांकि पाकिस्तानी महिला वकील ने ईमेल के जरिए याचिका दायर की थी कि उनके पास इस मामले के पर्याप्त सबूत हैं. उनके दावे के बाद मामले की सुनवाई को 20 मार्च तक के लिए टाल दिया गया था. कोर्ट ने बुधवार को महिला की याचिका को सीआरसीपीसी की धारा 311 के तहत खारिज कर दिया.
समझौता एक्सप्रेस विस्फोट एक आतंकवादी घटना थी जिसमें 18 फरवरी, 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था. यह ट्रेन दिल्ली से पाकिस्तान जा रही थी.
विस्फोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग़ थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नज़दीक हुआ था. विस्फोट से लगी आग में 68 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 13 अन्य घायल हो गए थे. मारे गए ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक थे.



