Flash Newsब्रेकिंग न्यूज़समाचार

अवमानना केस: SC ने CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को दी अनोखी सजा़.

नई दिल्ली,
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के माफीनामे को अस्वीकार कर दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को कहा कि नागेश्वर राव ने स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है. कोर्ट ने राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और साथ ही कोर्ट की मंगलवार की कार्यवाही खत्म होने तक उन्हें कोर्ट में बैठे रहने का आदेश दिया

बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में जांच की यथास्थिति को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए नागेश्वर राव ने जांच में शामिल सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट ने राव को अवमानना का नोटिस भेजा था.

क्या है मामला ?
आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर मामले में कोर्ट का आदेश था कि जांच कर रहे CBI अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर बिना न्यायालय की इजाजत के नहीं किया जाए. लेकिन CBI के दो शीर्ष अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच मचे घमासान के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने CVC की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को छु्ट्टी पर भेज दिया और रातों रात नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया.

इसके बाद नागेश्वर राव ने एके शर्मा समेत कई अन्य अधिकारियों का तबादला कर दिया था. इस पूरे वाक्ये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव को फटकार लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी. लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले ही यानी सोमवार को नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा देकर माफी मांग ली थी. उन्होंने अपने माफीनामे में कहा था कि ये भूल उनसे अनजाने में हुई है.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker