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उत्तर प्रदेश में छ:महीने तक हड़ताल पर पाबंदी.
राज्य सरकार की अधिसूचना जारी.|

उत्तर प्रदेश सरकार ने, उ.प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की सुसंगत धाराओं के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य के कार्य-कलापों से सम्बंधित किसी लोक सेवा सहित राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम तथा किसी स्थानीय निकाय के अधीन किसी सेवा में 06 मास की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकारी सेवाओं, निगम, प्राधिकरण में 6 मास के लिए हड़ताल निषिद्ध की गई है



